नर्मदापुरम। विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो और नशे के कारण कोई खलल न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Collector Neeraj Kumar Singh) के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर (District Excise Officer Arvind Sagar) ने आदर्श आचार संहिता विधानसभा निर्वाचन 2023 के लागू होने के बाद आबकारी स्टॉफ एवं लायसेंसियों की बैठक आहूत कर दिशा निर्देश दिए हैं।
बैठक में दिये निर्देशानुसार मदिरा दुकानें निर्धारित समयावधि में बंद करना होगा, मदिरा दुकानों के आसपास मदिरापान न हो, मंदिरा दुकानों पर लगे विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली समस्त सामग्री को हटाया जाये, समस्त मदिरा दुकानों से निर्धारित आधिपत्य की सीमा से अधिक मदिरा का विक्रय नहीं किया जाये, मदिरा दुकानों से पर्ची, कूपन आदि से सांकेतिक विक्रय नहीं किया जायेगा। विधानसभा निर्वाचन के दौरान आबकारी अपराधों की सूचना प्राप्त करने एवं उन पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-7833 स्थापित किया है।
जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन, भंडारण आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने, त्वरित कार्यवाही हेतु आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान जिले की चारों विधानसभा नर्मदापुरम (Narmadapuram), पिपरिया (Pipariya), सोहागपुर (Sohagpur), सिवनीमालवा (Seoni Malwa) क्षेत्रों में विशेष उडऩदस्ता दलों का गठन किया है, जो समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर जिले में अवध मंदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन, भंडारण एवं वार्यनयन आदि पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने सबंधी प्रभावी कार्यवाही करेंगे।