इटारसी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur) के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीष चन्द्र शर्मा (Principal District and Sessions Judge Satish Chandra Sharma) अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम (District Legal Services Authority Narmadapuram) के मार्गदर्शन, तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन गुरु नानक पब्लिक हायर सैकंड्री स्कूल (Guru Nanak Public Higher Secondary School) के प्रांगण में किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति हर्ष भदौरिया ने विद्यार्थियों को भारतीय झंडा संहिता के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होता है, झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3: 2 होता है। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फटा हुआ और मैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए साथ ही झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ में नहीं फहराया जाये। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर नहीं लगाना चाहिए।
झंडे को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के वाहन के सिवाय किसी अन्य वाहन पर नहीं फहराया जाता है। इसके साथ ही उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता बरतने एवं साईबर कानून संबंधी अनेकों जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष गुरयानी, विधिक सेवा सदस्य जिनेन्द्र कुमार जैन, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सलूजा, सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा, वरिंदर सिंह लांबा, अमरजीत सिंह खालसा, प्राचार्य श्रीमती संगीता दुबे, उप प्राचार्य उमाशंकर तिवारी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।