परिवर्तित भूमि की पचहत्तर लाख की बकाया राशि के चलते बकायादारों को मॉंग पत्र जारी किये गये
हरदा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के वेयरहाउसों, होटलों, बारात गृहों, कालोनाइजरों, पेट्रोल पम्पों, हास्पीटलों एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनों से जिन बकायादारों द्वारा अपनी भूमि का व्यपवर्तन (डायवर्सन) कर लिया गया है एवं कई वर्षो से डायवर्सन शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन सभी बकायादारों को तहसीलदार हरदा द्वारा मांग पत्र जारी किया गया है।
तहसीलदार हरदा ने उन सभी भूमि स्वामी, जिनके द्वारा स्वयं की भूमि कृषि प्रयोजन में उपयोग में लाई जा रही है, से अनुरोध किया है कि वे डायवर्सन शुल्क ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा कियोस्क सेंटर के माध्यम से मद 0029-00-101-0007 में जमा कर ई-चालान डायवर्सन वसूली शाखा, कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 71 में राजस्व निरीक्षक डायवर्सन श्री कैलाश यादव (मोबाईल नम्बर 8120445964) को जमा करें। मांग पत्र में नियत दिनांक तक डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही (जप्ती अथवा कुर्की) की जा सकती है। उन्होने बताया कि इसी के साथ नजूल भू-भाटक की वसूली भी की जा रही है, नजूल भूमि के आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि धारक राजस्व निरीक्षक नजूल पी.एस. दीवान (मोबाईल नम्बर 7697000931) के पास नजूल भू-भाटक की राशि जमा कर सकते है।