होशंगाबाद/इटारसी। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद न्यायालय में पीठासीन अधिकारी जीपी माली (Presiding Officer GP Mali) द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 11 प्रकरणों में 1 लाख 4 हजार रूपए की शास्ती अधिरोपित की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर गुलाब यादव सिवनी मालवा, रामकृष्ण गौर जनरल स्टोर हनुमान नगर रसूलिया होशंगाबाद एवं मिथ्या छाप रसगुल्ला विक्रय करने पर मोहन अग्रवाल श्याम स्वीट्स बनखेड़ी पर 3-3 हजार रुपए, अवमानक दूध विक्रय करने पर रिखीराम गौर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति सोमलवाड़ा/इटारसी, सुमित पटेल, होशंगाबाद पर 5-5 हजार रुपए, बिना पंजीयन के रविन्द्र शर्मा पथरोटा द्वारा दुग्ध विक्रय करने पर 5 हजार रूपए, दूध अवमानक पाए जाने पर कमलेश पटेल सूरजगंज इटारसी पर 5 हजार रूपए, मिथ्याछाप पनीर विक्रय करने पर ब्राजमोहन साहू वृंदावन डेयरी मालाखेड़ी होशंगाबाद पर 5 हजार रुपए, मिथ्याछाप मीठा मावा विकय करने पर अजमेर प्रसाद शर्मा पिपरिया पर 10 हजार रुपए, मिथ्याछाप लोंग सेव विक्रय करने पर सुरेश कुमार शिवदासानी पापुलर नमकीन सेंटर इटारसी पर 10 हजार रुपए तथा मिथ्याछाप दाल विक्रय करने पर योगेश अग्रवाल जिंदल फूड्स आनंद भूमि हथवास/पिपरिया पर 50 हजार रुपए की शास्ती अधिरोपित की गई है।