इटारसी। अदालत ने अंग निक्षेप करने वाले आरोपी अरुण आत्मज सनी अंद्रास उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 चर्च के पास मिशन खेड़ा इटारसी को धारा 509 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाते हुए 1 माह के कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध इस आशय का आरोप था कि उसने 21 अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब 3:00 बजे फरियादियों जॉर्ज मैडम के घर के सामने खड़े होकर नशे की हालत में घर के सामने आकर अकारण ही उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी तथा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने अपने कपड़े उतार कर अंग विक्षेप करने लगा। जब प्रार्थी एवं उसकी बड़ी बहन ने अभियुक्त को गाली देने एवं अन्य प्रदर्शन करने से मना किया तो अभियुक्त कहने लगा कि घर के अंदर से निकल कर देख लेना, जान से खत्म कर दूंगा। इसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना इटारसी में तत्काल कराई थी जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294 /509 /506 भाग 2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना पश्चात आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया था जिसका विचारण तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी ने किया तथा आरोपी को धारा 509 में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। आरोपी ने सजा एवं जुर्माना माफ किए जाने की अपील प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी में प्रस्तुत की थी जिसका निराकरण करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अरुण को धारा 509 में दोषी पाते हुए उसकी आयु को मद्देनजर रखकर 1 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का अपीली आदेश पारित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में आरोपी को पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास और भुगताया जावेगा। न्यायालय ने आरोपी के दंड आदेश में यह भी वर्णित किया है कि आरोपी ने अपना अर्थदंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, इसलिए उसे अब केवल सजा भुगतने हेतु केंद्रीय जेल होशंगाबाद भेजा जावे। आरोपी को सजा बा वारंट से जिला जेल होशंगाबाद भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के द्वारा की गई है।