होशंगाबाद। श्रमायुक्त मप्र शासन इंदौर ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से न्यूनतम वेतन दरें लागू की हैं। यह दरें 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक के लिये प्रभावशील रहेगी।
सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम संभाग वर्षा इरपाचे (Narmadapuram Division Varsha Irpache) ने बताया कि अकुशल श्रमिक का वेतनमान 8800 प्रतिमाह एवं 338 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक का वेतन मान 9657 प्रतिमाह एवं 371 प्रतिदिन, कुशल श्रमिक का वेतनमान 11035 प्रतिमाह एवं 424 प्रतिदिन एवं उच्चकुशल का वेतनमान 12335 प्रतिमाह एवं 474 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।है