पटाखा चलाने का टाइम टेबिल घोषित, पालन करना अनिवार्य किया

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। जिले में केवल ग्रीन पटाखों (Green firecrackers) की बिक्री और उपयोग होगा। इनको भी चलाने का समय तय किया गया है, इसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश केवल दीपावली (Diwali) के लिए नहीं बल्कि सभी त्योहारों के लिए लागू किये हैं।
दीपावली एवं गुरूपर्व त्योहारों के दिन केवल 2 घंटा रात्रि 8 से बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व (Chhath festival) के दिन 2 घंटा प्रात: 6 से बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस (Christmas) एवं नव वर्ष (New year) की संध्या पर रात्रि 11:55 से बजे से 12:30 बजे तक पटाखा चलाने की समयावधि का पालन करना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम मनोज सिंह ठाकुर (Additional District Magistrate Narmadapuram Manoj Singh Thakur) ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Madhya Pradesh Pollution Control Board) द्वारा जिला मुख्यालय नर्मदापुरम (District Headquarters Narmadapuram) की वायु एक्यूआई (Air AQI) (152.77) मॉडरेट श्रेणी (Moderate Category) की पाई गई है। आगामी दिनों में ठंड प्रारंभ होने एवं दौरान पटाखों का उपयोग करने से परिवेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की संभावना है। जिले में वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच (National Green Tribunal Bhopal Bench) तथा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली (Supreme Court New Delhi) में पारित आदेश के परिपालन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार नर्मदापुरम जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर स्वयंसेवी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। त्योहार के अवसर पर शांति क्षेत्र (सायलेंस जोन) अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थान में पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। न्यायालयों, धार्मिक स्थल आदि से 100 मीटर दूरी तक पटाखा चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

Leave a Comment

error: Content is protected !!