भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित

Post by: Rohit Nage

– हार्वेस्टर मालिक/चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन कराएं

नर्मदापुरम। जिले में रबी फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। फसल कटाई के दौरान कृषक मुख्यत: भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायात में करते हैं। पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खेतों में खड़ी फसल में आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिससे स्वयं किसान के साथ आसपास के खेतों में आगजनी होने के कारण जनधन, पशुधन को भारी मात्रा में नुकसान होता है।

ऐसी घटना को रोका जाना अति आवश्यक है। जिसमें किसानों एवं हार्वेस्टर संचालकों का सहयोग जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिले में रबी फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। समस्त हार्वेस्टर संचालकों से कहा है कि वे किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ कराने के बाद ही जिले में कृषकों के खेतों में फसल कटाई कराएं।

फसलों की कटाई में उपयोग किये जाने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एवं स्ट्रारीपर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर संचालक कम से कम दो अग्निशमन यंत्र चालू अवस्था में रखें। इसके बिना फसल कटाइ, भूसा मशीन का उपयोग करना निषेध है। इसके अलावा रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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