इटारसी। अपनी विवाहित पुत्री से दुष्कर्म करने वाले एक पिता को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश दीपक बंसल की अदालत ने सुनाया है। राज्य की ओर से अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने पैरवी की जबकि अभियुक्त की ओर से रवि सोनी अधिवक्ता थे। जानकारी के अनुसार शहर के समपी एक गांव की एक विवाहिता के साथ उसके पिता ने जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया था।
घटना 7 जून 2015 की है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2)(च) के तहत अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भोगना होगा। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीडि़ता को देने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार आरोपी 1 फरवरी 16 से 26 अप्रैल 16 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, उक्त अवधि भी उसके कारावास की सजा में शामिल की जाएगी।
जानकारी के अनुसार 8 जून 15 को विवाहिता ने अपने भाई और मां के साथ थाने जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज करायी थी कि वह एक माह से अपने मायके में रह रही थी। 7 जून की रात करीब ढाई बजे वह अपने दो छोटे-छोटे बच्चों के साथ सो रही थी कि उसके पिता ने आकर उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने बताया कि जब वह 16-17 वर्ष की थी जब भी उसका पिता उस पर बुरी नजर रखता था। उसने अपनी दादी और मां को भी इसकी जानकारी दी थी लेकिन उन्होंने घर की इज्जत खराब होने के डर से चुप करा दिया था। उसके पिता ने उसकी शादी के बाद भी उसे नहीं छोड़ा और ससुराल में भी वह छेड़छाड़ करता था।