मतदान केन्द्रों में लगायें जायेंगे पोस्टर
होशंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केडी त्रिपाठी ने बताया कि किसी कारण से फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले मतदाताओं को निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने की अनुमति भी निर्वाचन आयोग ने प्रदान की है। ये प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची बूथ लेवल ऑफीसर के रूप में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों द्वारा मतदान के पूर्व मतदाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ डयूटी पर तैनात रखने के निर्देश भी दिये हैं। ताकि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर अपना प्रमाणिक फोटो पहचान पर्ची नहीं लाता है तो वह अपने प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सकता है।
आयोग ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि कोई मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र अथवा प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ऐसा मतदाता मतदान कक्ष के बाहर तैनात अधिकारी से डुप्लीकेट फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा और इसे मतदान अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करेगा। फोटो मतदाता परिचय पत्र अथवा प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करने के लिए कुछ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्य किया है। मतदान केन्द्र पर वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की ये अनुमति केवल उन्हीं मतदाताओं के लिए होगी। जिनकी फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। आयोग ने ऐसे मतदाताओं की पहचान दर्शाने के लिए 11 फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्य किया है। मतदाता को इनमें से कोई एक फोटो पहचान दस्तावेज को मतदान के पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदान अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर ने बताया कि मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक सेक्टर की इकाइयों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज तथा सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को जारी किये गये पहचान पत्र शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत है। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है तो उल्लेखित दस्तावेजो के आधार पर मतदान कराया जायेगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पायेंगे।
मतदान केन्द्रों में लगायें जायेंगे पोस्टर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की सुविधा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान दिवस 28 नवम्बर को होशंगाबाद जिले के सभी 1174 मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर चार निर्वाचक सुविधा पोस्टर लगायें जायेंगे। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केडी त्रिपाठी ने बताया कि इन पोस्टरों के रंग, डिजाइन और आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप होगा। निर्वाचक सुविधा पोस्टरों में मतदाता केन्द्रित जानकारियाँ प्रदर्शित की जायेंगी। इनमें मतदान केन्द्र में शामिल क्षेत्र, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की सूची, निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों का फोन नंबर, मतदाताओं की पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेज, मतदान की प्रक्रिया, मतदान केन्द्रों के अंदर निषिद्ध सामग्री तथा मतदान के लिए क्या करें और क्या नहीं करें से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जायेगी।