मतदान दिवस : पालन की जाने वाली आचरण संहिता

होशंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस 28 नवंबर के दिन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पालन करने वाली आचार संहिता तय कर दी है। इसके तहत मतदाताओं को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी व बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। सभी दल अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र वितरित करें। मतदाताओं के उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे कागज पर होगी और उन पर कोई प्रतीक चिन्ह, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केडी त्रिपाठी ने बताया कि अपेक्षा के अनुरूप राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ एकत्र नही होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों, उन पर कोई पोस्टर झंडे, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जाये व भीड़ न लगाई जाए। मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करे। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयेग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेंगे।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!