इटारसी। करीब तीन वर्ष पूर्व नाला मोहल्ला के ग्वालबाबा क्षेत्र में इस्सू हत्याकांड के सभी पांच आरोपियों को कोर्ट ने आजीवर कारावास की सजा एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने 13 साक्षियों के साक्ष्य कराएं एवं 64 दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। आरोपियों ने 19 फरवरी की रात करीब 10 बजे ग्वालबाबा फकीर मोहल्ले के पास इल्लू उर्फ इलियास की एक राय होकर हत्या कर दी थी।
श्री भदौरिया ने बताया कि आरोपी मोहम्मद रजा उर्फ बाबू 20 वर्ष, हसन शाह, ईदुल शाह वल्द गुंटू शाह 20 वर्ष, अनीस शाह पिता मंटू शाह 36 वर्ष, शराफत शाह पिता गुंटू शाह 23 वर्ष और जावेद शाह पिता रसूल शाह 27 वर्ष ने चाकू, गुप्ती एवं डंडे से इल्लू पर जानलेवा हमला किया था। बाबू ने सीने में चाकू से जावेद ने गुप्ती से हमला किया और ईदुल ने हाथ पकड़ा था। शराफत एवं अनीस ने डंडे से मारा था। इस्सू ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था।
मां ने दर्ज करायी थी रिपोर्ट
मृतक इस्सू की मां सलमा बी ने पुलिस थाना इटारसी में सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को 21 फरवरी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था, जहां से सभी को जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में आज तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई है और पूरा मामला अंडर ट्रायल ही निबटा है।