धोखाधड़ी: महिला फरार, सहयोगी प्रधान आरक्षक गिरफ्तार

Post by: Poonam Soni

इटारसी। तवानगर पुलिस (Tawa Nagar Police) ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को तवानगर पुलिस ने डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय (Govt Hospital Itarsi) में आरोपी का मेडिकल कराके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की दूसरी आरोपी महिला अभी फरार है।
सहायक उपनिरीक्षक एमएस बट्टी (Assistant Sub Inspector MS Batti) ने बताया कि तवानगर थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक अरविंद मिश्रा (Chief constable Arvind Mishra) के खिलाफ तवानगर थाने में धोखाधडी का प्रकरण दर्ज हुआ है। उसके साथ धोखाधड़ी करने में एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आरोप अरविंद मिश्रा का एक तलाकशुदा के घर आना जाना था। महिला ने अरविंद मिश्रा की मिलीभगत से साजिश रचकर विभिन्न दस्तावेजों में अपने पति के नाम और सरनेम का उपयोग कर धोखाधड़ी की। यह घटना तीन वर्ष पूर्व एक नवंबर 2017 से लेकर 18 मार्च 2021 के बीच महिला के आवास तवानगर की बताई जा रही है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद महिला और प्रधान आरक्षक के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
बता दें कि महिला का अपने पति से अलगाव करीब 10-12 वर्ष पूर्व ही हो गया था और 2018 में उसका कोर्ट में विधिवत तलाक भी हो चुका है। इस बीच मिश्रा का महिला के घर आना जाना हो गया। इस दौरान महिला ने अपने बेटे के प्रमाण पत्र में पूर्व पति का नाम और सरनेम का उपयोग किया जबकि तलाक के बाद उसका यह अधिकार नहीं है। पूर्व पति ने एसपी को शिकायत की और जांच के बाद यह बात सही पायी गयी तो पुलिस ने महिला और प्रधान आरक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आज प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया जबकि महिला अभी फरार है।

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