होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग (Court Commissioner Narmadapuram Division) ने सक्षम प्राधिकारी से बिना अनुमति मुरम खनिज (Mureem Khanij) के अवैध उत्खनन (Illegal mining) के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी कमल भारद्वाज आत्मज सुन्दरलाल निवासी इटारसी, जिला होशंगाबाद ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के पारित आदेश के खिलाफ आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी।
आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 25 लाख रुपए का अर्थदंड जारी आदेश 27 अक्टूबर 2020 से अधिकतम एक माह की अवधि में भरना होगा। अपीलार्थी कमल भारद्वाज के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के समक्ष खनिज निरीक्षक ने 4 नवंबर 2016 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, प्रकरण में बताया था कि ग्राम नजरपुर तहसील इटारसी के कीरतगढ़ रेल्वे स्टेशन (Railway Station itarsi) के पीछे मुरम खनिज मात्रा 1 हजार घनमीटर व्यापार के उद्देश्य से अनावेदक कमल भारद्वाज द्वारा किया जाना पाया गया था तथा अवैध खनिज की रायल्टी 50 रुपए प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी राशि 50 हजार रुपए व अवैध खनिज का बाजार मूल्य 250 रुपए प्रति घनमीटर की दर से 2 लाख 50 हजार रूपए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53-5 के अंतर्गत अवैध खनिज के बाजार मूल्य के 10 गुना प्रस्तावित प्रश्मन राशि 25 लाख रूपए अर्थदंड प्रस्तावित किये जाने हेतु दस्तावेजों के साथ प्रकरण तैयार किया। अनावेदक के विरूद्ध 8 जनवरी 2020 को 25 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किये जाने के आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।
आयुक्त नर्मदापुरम् रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपील अस्वीकार करने का आदेश 27 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। आदेशित किया गया है कि आदेश पारित दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि में नियमानुसार उल्लेखित वसूली राशि 25 लाख अपीलार्थी से वसूली उपरांत शासकीय मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।