होशंगाबाद। सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने दीपावली के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मरकरी ,आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोंटियम क्रोमेट आदि विषैले रसायनों का उपयोग, लड़ी अर्थात जुड़े हुए पटाखों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण और प्रस्फोटन प्रतिबंधित है। दीपावली पर्व के समय रात 8 से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 मीटर पर 125 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों आदि घोषित शांति क्षेत्र में 100 मीटर तक पटाखा चलाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।