इटारसी। अभिभाषक संघ ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध आज दूसरे दिन भी अपने काम से विरत रहते हुए हड़ताल की। आज अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधिपति के नाम एक ज्ञापन हर्ष भदौरिया, प्रभारी अधिकारी एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा।
अधिवक्ता संघ की ओर से दिये ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न होने की स्थिति में अधिवक्ताओं को फर्जी एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपकी ओर से आदेशित 25 सूचीबद्ध प्रकरणों के निराकरण में अधीनस्थ जिला एवं तहसील न्यायालयों की वर्तमान अकल्पनीय व्यस्तता के चलते अन्य विचाराधीन प्रकरण ऐसी स्थिति में रुके हुए हैं कि हम अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों को समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव होने लगा है।
प्रत्येक पक्षकार अपना प्रकरण अतिशीघ्र निराकृत कराना चाहता है, लेकिन आपके आदेश की बाध्यता के चलते कोई भी अन्य कार्य संपादित नहीं किए जा रहे हैं। जो कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता भी विधि के अनुरूप न होकर केवल आदेशात्मक पालनार्थ प्रतिबिंबित हो रही है। प्रकरणों को अनावश्यक चार से छह माह की अवधि के लिए अग्रेषित किया जा रहा है, जिससे हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप इस ओर उचित कार्यवाही कर उक्त आदेश पर पुनर्विचार कर ऐसी सार्थक व्यवस्था बनाएं कि सभी प्रकरणों को सही दिशा मिलती रहे। अधिवक्ता संघ ने अपेक्षा की है कि अधिवक्ताओं के हितार्थ शासन को पत्र प्रेषित कर एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने हेतु प्रेरित किया जाए।
इस अवसर पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष कुमार गुरयानी, सचिव पारस जैन, मनोज पाण्डे, विनोद भावसार, राकेश उपाध्याय कनिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेन्द्र मालवीय कोषाध्यक्ष, अजय चौधरी सहसचिव, राजेश नामदेव, ग्रन्थपाल, कार्यकारिणी सदस्य गजेन्द्र नाग, राजेन्द्र सिंह ठाकुर, नीरा शुक्ला, भूपेश साहू सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।