शराब तस्करों को 1 – 1 वर्ष की सजा एवं 25 25 हजार रुपए जुर्माना

शराब तस्करों को 1 – 1 वर्ष की सजा एवं 25 25 हजार रुपए जुर्माना

नर्मदापुरम। न्यायालय ने दो शराब तस्करों को एक-एक वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। तीन वर्ष पूर्व इनसे बुधवाडृा नहर पुलिया के पास नर्मदा पुरम में आबकारी टीम नर्मदापुरम ने नाकेबंदी कर अवैध शराब जब्त की थी।

आरोपी छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे द्वारा एक टाटा इंडिका इंडिगो कार से 7 पेटियों में देशी-विदेशी शराब कुल 62.28 लीटर परिवहन करके नर्मदापुरम की ओर लाई जा रही थी। जिसे बुधवाड़ा नहर पुलिया के पास रोका गया था एवं आरोपियों से शराब जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 1 क एवं 34 2 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त कर प्रकरण अपराध क्रमांक 77 / 20 कायम कर प्रकरण की विवेचना पश्चात न्यायालय सीजेएम नर्मदापुरम के न्यायालय में पेश किया था। वाहन के राजसात की कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय में की गई थी।

यालय में प्रकरण विचारण पश्चात आज को न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदा पुरम ने इस प्रकरण में फैसला सुनाया जिसमें शराब तस्करी के आरोपी छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे को एक-एक वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ 25000 25000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नर्मदा पुरम ए वासुदेवाचार्य त्रिपाठी ने की थी। न्यायालय में इस प्रकरण की शासन की तरफ से पैरवी एडीपीओ अरुण पठारिया ने की। जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ने बताया कि जिला नर्मदा पुरम में अन्य कई आबकारी अधिनियम 34 (2) के गंभीर मामले न्यायालय में विचारण के अंतर्गत हैं।

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AUTHORRohit

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