- जो राशि नहीं देंगे, उनकी संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्यवाही
इटारसी। जिन हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक अंतर्गत प्रथम किश्त की राशि 01 लाख रुपए ली है और अब तक मकान बनाना प्रारंभ नहीं किया है, उनसे अब राशि वसूली का काम नगर पालिका प्रारंभ कर रही है। राशि वापस नहीं मिलने की सूरत में संबंधित की संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने बताया कि आवास निर्माण कार्य प्रारंभ न करने वाले हितग्राहियों को समय समय पर कार्य प्रारंभ करने हेतु इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है, परंतु इसके पश्चात भी उन्होंने आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन हितग्राहियों को आवास निर्माण की आवश्यकता नहीं है एवं हितग्राही आवास निर्माण करने के इच्छुक नहीं है।
निकाय ने वर्तमान में तृतीय डीपीआर के 26 हितग्राहियों के नाम सरेंडर भेजे जा चुके हैं जिनमें से 17 हितग्राहियों पर आरआरसी के माध्यम से राशि वसूलने की कार्यवाही की गई है। आरआरसी कार्यवाही अंतर्गत हितग्राही से एक मुश्त राशि वसूलने तथा एक मुश्त राशि न देने की स्थिति में संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है।
सीएमओ ने कहा कि ऐसे समस्त हितग्राही जिन्होंने आवास का कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वह अपने आवासीय इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि वसूलने की कार्यवाही आरआरसी के माध्यम से की जाएगी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका नाम समर्पण करने की कार्यवाही की जाएगी।
इनका कहना है….
हम लगातार नोटिस के माध्यम से और मुनादी के माध्यम से ऐसे हितग्राहियों को आवास निर्माण शुरु करने के लिए आगाह कर रहे हैं, जिन्होंने प्रथम किश्त 1 लाख लेकर कार्य प्रारंभ नहीं किया है। अब उनसे राशि वसूली या संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी।
श्रीमती ऋतु मेहरा, सीएमओ