होशंगाबाद। मप्र शासन के खनिज विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में हो रहे गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोक थाम के लिए सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने जारी निर्देश में कहा कि गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करने हेतु मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 मे संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन के अनुक्रम में विभाग द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत निर्देश गत 9 जून को जारी किए हैं। संशोधित नियम के अनुसार गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त वाहनों तथा अवैध उत्खनित एवं परिवहित खनिजों को राजसात करने के अधिकार भी कलेक्टर या उसके प्राधिकृत अधिकारी को दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त पाये जाने वाले वाहनों एवं खनिजों को राजसात करने के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किया जाए। प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिवेदन ई-मेल से संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए समीक्षा कर कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचनानुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य एवं सचिव के रूप में शामिल किया गया है।