अवैध शराब मामले में 04 आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

होशंगाबाद। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिराज अली (Siraj Ali), के न्यायालय ने आरोपी इरशाद खान( Irshad Khan), दीपक कुमार ठाकुर (Deepak Kumar Thakur), राहुल मालवीय (Rahul Malviya) एवं हरगोविंद मवासी (Hargovind Mawasi) को मप्र आबकारी अधिनियम की धारा-34(2) में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000-25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद राजेंद्र खांडेगर (Rajendra Khandegar) ने बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2015 को उपनिरीक्षक अजय प्रताप सिंह भदौरिया (Sub-Inspector Ajay Pratap Singh Bhadauria) को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति होशंगाबाद (Hoshangabad) की तरफ से एक गाड़ी में अवैध शराब लेकर आ रहे हैं, उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो वहां एक सिल्वर रंग की गाड़ी क्रमांक एमपी, 05-टी 0212 आते दिखी, जिसे रोककर चैक किया, जिसमें 04 लोग बैठे थे। गाड़ी में कागज के 08 खोके रखे थे, जिनमें पावर 10,000 बीयर (Beer) की बोतलें तथा एक कार्टून में जिप्सी के लाल रंग के क्वाटर भरे हुए थे, जो लगभग 50 नग थे। उक्त अभियुक्तगण से शराब के संबंध में लायसेंस (License) मांगा, जो नहीं था। मौके पर आरोपियों से उक्त शराब व वाहन को जप्त कर, जब्ती पंचनामा तैयार किया तथा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया। जब्तशुदा माल की रिपोर्ट धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरूण पठारिया (Arun Patharia) ने श्री गोविंद शाह (Govind Shah), उप-संचालक अभियोजन के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की।

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