इटारसी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष भदौरिया की अदालत ने जहर खुरानी के आरोप में राजस्थान निवासी भरत उर्फ सूरज जैन पिता अशोक जैन उम्र 43 वर्ष को भारतीय दंड विधान की धारा 328 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है, साथ ही मोबाइल चोरी के आरोप में धारा 379 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का आदेश भी पारित किया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों धाराओं में 6 माह एवं एक वर्ष का सश्रम कारावास और भोगना होगा।
अपरलोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी जितेंद्र पंडित उम्र लगभग 40 वर्ष अपने ग्रह ग्राम जिला छपरा बिहार से वापस मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन पटना से 2 नवंबर 2022 को ट्रेन नंबर 01032 पूजा एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-4 में सीट नंबर 9 पर बैठकर यात्रा कर रहा था। 3 एवं 4 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि में एक बदमाश पिपरिया से ट्रेन में चढ़ा और फरियादी से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया तथा उसी कोच में 11 नंबर की सीट पर बैठ गया। इटारसी आने पर आरोपी ने स्टेशन से दो दूध की बोतल लेकर आया जिसमें से एक खुली हुई बोतल फरियादी जितेंद्र पंडित को पीने को दी। जितेंद्र पंडित ने वह दूध पिया, कुछ देर पश्चात उसे चक्कर से आने लगा और उसकी नींद लग गई। जब रात्रि 2 बजे के लगभग उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन 9 ग्राम की तथा जेब में रखा हुआ वीवो कंपनी का एक मोबाइल चोरी चला गया है। जो व्यक्ति 11 नंबर की सीट पर सामने बैठा हुआ था वह भी कहीं उतर गया है।
पटना जाने पर उक्त व्यक्ति ने घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। अपराध पंजीबद्ध करके केस डायरी जीआरपी थाना इटारसी भेजी थी जहां से आरोपी को 5 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया। आरोपी गिरफ्तारी दिनांक से निर्णय सुनाए जाने की दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में ही केंद्रीय जेल नर्मदा पुरम में निरोध की अवधि बिता रहा है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से एजीपी राजीव शुक्ला के ने 10 साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय में कराया तथा बचाव साक्षी के रूप में स्वयं आरोपी भारत जैन ने अपनी साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है कि नशीले पदार्थ के संबंध में अभियोजन साक्षी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरप्रीत सिंह ने अपने कथन में यह बात बताई थी कि फरियादी का मेडिकल परीक्षण किए जाते समय उसके शरीर में ब्लड रिपोर्ट में अल्कलाइन फॉस्फेट और एसजीओटी थोड़ा बढ़ा हुआ पाया था जो लिवर को थोड़ा क्षतिग्रस्त होना दर्शाता है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीली गोली ऐटिवान की जब्त की थी और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा था जहां से परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी जिसमें यह स्पष्ट अभी लिखित है कि जो गोलियां परीक्षण हेतु भेजी गई थी उनमें लोरेजीपेम के रूप में रासायनिक विश की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शित होती है। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। आरोपी भारत जैन शातिर अपराधी है जिस पर जहरपुरानी के अनेक अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं और वह अनेक अपराधों में विभिन्न प्रांतों में रहकर सजा भी भुगत चुका है। आरोपी भरत जैन का सजा वारंट तैयार किया जाकर उसे सजा भुगत ने हेतु जिला जेल नर्मदा पुरम भेजा गया है। आरोपी जितने दिन जेल में रहा है उस अवधि को मूल कारावास की अवधि में समायोजित किया जाएगा।