होशंगाबाद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लोकहित में कलेक्टर धनंजय सिंह द्वारा 30 अप्रैल तक जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एफ. एल.-2/एफ. एल.-3 /एफ. एल.-3ए/एफ. एल -4ए/एफ. एल.-7/एफ. एल.-9/9 ए एवं देशी/ विदेशी मदिरा भांडागारों से मदिरा विक्रय / परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।