इटारसी। जबलपुर उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच में आज 2 सितंबर को इटारसी रेस्ट हाउस (itarsi rest house) की भूमि की नीलामी मामले में प्रारंभिक सुनवाई हुई। उक्त आशय की जानकारी ’ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट’ ने जबलपुर से दी।
उल्लेखनीय है कि मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झलिया, ज्ञानेंद्र उपाध्याय, कैलाश नवलानी एवं प्रज्ञान साहू जैसे सजग नागरिकों ने हजारों जनता की ओर से रेस्ट हाउस की भूमि को कौड़ियों के दाम बेचे जाने के खिलाफ दायर की है याचिका। उक्त याचिका में शहर के बीचों बीच के बेशकीमती जमीन को जन हित में योजना बनाने का सुझाव दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता केके घिल्डियाल ने रेस्ट हाउस की जमीन की नीलामी के संबंध में याचिकाकर्ताओं का आरंभिक रूप से पक्ष रखा। आज प्रारंभिक सुनवाई में नीलामी में भाग लेने वाले एकमात्र बिल्डर तिरुपुर बिल्डकॉन कंपनी की ओर से डायरेक्टर आनंद पारे आ. राजेंद्र पारे होशंगाबाद ने आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्ष रखने की अनुमति मांगी जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर ली। एमपीआरडीसी की ओर से आदित्य खांडेकर अधिवक्ता को याचिका के संबंध में जवाब देने हेतु निर्देश दिए। इंटर विनर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह उपस्थित हुए। अब मुकेश गांधी व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाएगा।