बिना मास्क (Mask) जुर्माने का अभियान जल्द

बिना मास्क (Mask) जुर्माने का अभियान जल्द

इटारसी। नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले (Hemeshwari Patle CMO, Itarsi) ने कहा है कि जल्द ही बिना मास्क लगाए बाजार आने, दुकान पर बिना मास्क पहने दुकानदारों, उनके कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ श्रीमती पटले (Hemeshwari Patle CMO, Itarsi)ने कहा कि अभी पूरा राजस्व अमला होम कोरेन्टाइन (Home quarantine) होने से अमले की कमी हो गयी है। जल्द ही नयी टीम गठित करके बिना मास्क पहने लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह रोग संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए ही शासन ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है।
नोवल कोरोना वायरस (Corona Virus) से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा -418 ए तथा 426-ए मप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के थूकने को प्रतिबंधित किया है और इसका उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए के अर्थदंड करने का अधिकारी सीएमओ को दिया है।

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