रविवार, सितम्बर 8, 2024

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विरोध, हंगामा और आरोपों के बीच चला प्रशासन का पीला पंजा

  • – कांग्रेस नेता, पूर्व सरपंच का अतिक्रमण तोड़ा
    – पूर्व सरपंच ने किया विरोध, लगाया घर में ताला
    – एक अधिकारी को 30 हजार रुपए देने का आरोप
    – कांग्रेस ने कहा, बदले की कार्रवाई कर रहा प्रशासन

इटारसी। राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) ने आज कांग्रेस नेता (Congress Leader) के गांधी मैदान के पास स्थित मकान और शहर से सटी ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच का छोटी घास की भूमि पर बना मकान ढहा दिया। सोनासांवरी (Sonasawari) में पूर्व सरपंच ने काफी विरोध और हंगामा किया, हालांकि भारी पुलिस बल के बीच उनकी एक न चली और मकान तोड़ा दिया। इधर कांग्रेस नेता मुकेश गांधी और गांधी परिवार का हवा में किया अतिक्रमण तोड़ा है।
जेसीबी (JCB) का पीला पंजा दोपहर में गांधी मैदान (Gandhi Maidan) के पास गांधी भवन की दो बिल्डिंग के बीच हवा में बनाये फ्लाईओवर (Flyover) तोडऩे के लिए चला। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा, जहां कार्रवाई होना है, वहां करते नहीं, यह सब चंद पूंजीपतियों व उनके भागीदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का खेल है।
उल्लेखनीय है कि मुकेश गांधी ने रेस्ट हाउस (Rest House) की जमीन का मामला काफी उठाया था। इसके बाद वे हाईकोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी गये। सुप्रीम कोर्ट में मामला हाल ही में खारिज हुआ है। ऐसे में अतिक्रमण (Encroachment) की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है।

Sarpanch 1
उधर ग्राम सोनासांवरी में पूर्व सरपंच प्रीति पटेल के हाल ही में निर्मित पक्के आवास को भी जमींदोज कर दिया गया। तहसीलदार राजीव कहार के साथ दोपहर बाद जेसीबी सहित प्रशासनिक अमला पुलिस दल के साथ पहुंचा। अतिक्रमण तोडऩे की भनक लगते ही पूर्व सरपंच ने भीतर से मकान का दरवाजा बंद करके खुद को कैद कर लिया। हालांकि उनका यह दांव नहीं चला और पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने उनको बाहर निकालकर घर का सारा सामान भी बाहर निकाला और इसके बाद छोटे घास की भूमि पर अतिक्रमण करके बना उनका पक्का मकान ढहा दिया गया।

ये है मामला

ग्राम सोनासांवरी के निवासी चंद्रशेखर भगोरिया ने अतिक्रमण का की शिकायत की थी। जांच और शिकायत के बाद मामले में एसडीएम न्यायालय से पट्टा निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट में भगोरिया के अधिवक्ता संतोष शर्मा ने दलीलें रखीं और पट्टा करीब आठ माह पूर्व निरस्त कराया। कोर्ट ने तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिये थे, लेकिन अतिक्रमण आज हटाया गया।

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